माटी का मोलभाव : संजय तिवारी

एसईजेड के मोहपाश से कोई सरकार मुक्त नहीं है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से औद्योगीकरण के खिलाफ देश के किसान और मजदूर ही लामबंद हो रहे हैं। महाराष्ट्र का कोंकण, पश्चिम बंगाल का सिंगूर और नंदीग्राम, पंजाब का बरनाला और अमृतसर, हरियाणा का झज्जर और गुड़गांव, छत्तीसगढ़ का धुरली और बांसी, उत्तर प्रदेश का दादरी, उड़ीसा का कलिंग क्षेत्रा इसके प्रमाण बन गये हैं कि एसईजेड के नाम पर किसानों की जमीन को अनाप-शनाप तरीके ये कब्जा किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में एक तरह से सरकार, पार्टी कॉडर और आम आदमी के बीच खुला युध्द चल रहा है। नंदीग्राम में कॉडर से लोहा ले रही कृषि जमीन रक्षा कमेटी ने तय किया है कि वहां एक इंच जमीन सरकार को अधिगृहित नहीं करने देंगे। इससे 30 गांव और 40 हजार परिवार विस्थापित होंगे। पश्चिम बंगाल में किसानों का नेतृत्व कर रहे स्पप्न गांगुली कहते हैं ''पश्चिम बंगाल सरकार टाटा, सलेम ग्रुप और अंबानी चला रहे हैं। वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सीपीआई का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जगह कैपिटलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया है।'' इसी तरह के हालात उड़ीसा में हैं। उड़ीसा के कलिंग नगर में एसईजेड का विरोध कर रहे प्रफुल्ल सुमंत्रा लोकशक्ति अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। वे बताते हैं ''कलिंग नगर में 50 हजार एकड़ जमीन पर एसईजेड बनाया जा रहा है। लेकिन जनवरी 2006 में किसान आंदोलन में मारे गये 13 किसानों की सौगंध है कि न हम कोई जमीन देंगे और न ही किसी उद्योगपति को हम वहां घुसने देंगे। पंजाब में बरनाला में ट्राइडेंट गु्रप के एसईजेड और अमृतसर के पास डीएलएफ के प्रस्तावित एसईजेड का भी जमकर विरोधा हो रहा है। यहां आंदोलन का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन एकता मंच कर रहा है, जो पंजाब के नौ किसान संगठनों का एक संयुक्त मंच है। एकता मंच के अधयक्ष सुखदेव सिंह कहते हैं ''हमने इन प्रोजेक्ट के खिलाफ नारा दिया है - बच्चा बच्चा झोंक देंगे, जमीन पर कब्जा रोक देंगे।'' और पंजाब में यही हो रहा है। पुलिस की हर संभव कोशिश के बाद जमीन अधिगृहित करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है।

देश में 401 एसईजेड को सैध्दांतिक तौर पर मंजूरी मिल चुकी है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2.80 लाख एकड़ जमीन इनके लिए निधार्रित की जा चुकी है। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। किसी भी कंपनी ने विशेष आर्थिक क्षेत्रा बनाने के लिए सरकार के पास आवेदन किया तो उसने यह भी बताया कि उसे अपना विशेष आर्थिक क्षेत्रा विकसित करने के लिए कितनी जमीन चाहिए। सरकार कहती है कि 100 एकड़ से कम का प्रस्ताव होगा तो हम विचार नहीं करेंगे। जो एसईजेड एक्ट बना है, उसमें कहा गया है कि जो कंपनी एसईजेड बनाएगी उसको सिर्फ 35 प्रतिशत जमीन पर औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना करनी होगी। बाकी की जमीन को वह अपनी सुविधा के अनुसार रिहाईशी क्षेत्र, व्यवसाय, अस्पताल, स्कूल आदि के लिए विकसित कर सकती है। किसी भी व्यवसायी के लिए यह प्रस्ताव कारू के खजाने जैसा है। अगर औद्योगिक ईकाईयों की स्थापना में कोई दिक्कत आती है, दूसरे धांधों से न केवल लागत निकाली जा सकती है बल्कि भारी मुनाफा कमाया जा सकता है। इसलिए एसईजेड के लिए जितने भी आवेदन आये हैं वे बड़े शहरों के आस-पास हैं।

देश में लगभग 18 करोड़ हेक्टेयर खेती योग्य जमीन है। इस जमीन से पूरा देश रोटी पाता है और लगभग 65 फीसदी लोग अपनी रोजी कमाते हैं। इन जमीन धारकों में 80 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास औसत 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ये 2 हेक्टेयर वाले किसान देश की अर्थव्यवस्था की वह कुंजी हैं जो सकल घरेलू उत्पाद में भले ही कोई खास योगदान न देते हों फिर भी ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। न्यूनतम संसाधान में जीवन यापन की ऐसी व्यवस्था के वाहक हैं ये किसान जो भारत को लाख गरीबी में भी वज्र की भांति अभेद्य रखती है। किसानों की एकजुटता का अभियान चला रही वंदना शिवा कहती हैं, 'यही वे लोग हैं जिन्होंने जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाये रखा है जिसके कारण हम पिछले दस हजार साल से उसी जमीन पर उसी मात्रा में अन्न उत्पादन कर रहे हैं। अगर उनकी इस तकनीक को हमने छीन लिया तो हो सकता है, अगले दस साल में ही हम दुनिया में अनाज के सबसे अधिक आयातक बन जाएं।' नीति निर्धारकों की बारीक समझ में यह मोटी सी बात भले ही न बैठे लेकिन इसमें सच्चाई है। आदिवासी किसानों के बीच लंबे समय से संघर्ष कर रहे पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बी डी शर्मा कहते हैं, 'दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसी उपजाऊ जमीन होती तो वह इसे गहने की तरह सहेज कर रखता। हम इसका माटी सा मोल भी नहीं कर रहे हैं।' आज भी जमीन हथियाने की वही नीति है जो अंग्रेजों के समय में थी। 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून और इसी से जुड़े हुए 17 ऐसे कानून हैं जो सरकार को यह आजादी देते हैं कि वह जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। तब ब्रिटिश हूकूमत व्यापारियों की रक्षा के लिए इस कानून का इस्तेमाल करती थी आज सरकारें इसी कानून की आड़ लेकर कारपोरेट घरानों की लठैत बन गयी हैं। इसके तहत सरकार के लिए सिर्फ दो अनिवार्य शर्त है। पहली शर्त भूमि अधिग्रहण से पहले उसे कम से कम दो अखबारों में इसकी सूचना देनी होगी और दूसरा जमीन से बेदखल हो रहे किसानों का पुनर्वास करना होगा, जिसमें जमीन का मूल्य, नये जगह विस्थापन आदि शामिल है। कानूनी रूप से सरकार को कोई बाधयता नहीं है कि वह भूमि अधिाग्रहण के विरोधा को स्वीकार ही कर ले। अगर सरकार तय शर्तों को पूरा करती है तो कोई कोर्ट-कचहरी उसके रास्ते में नहीं आ सकता। ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव रहे के बी सक्सेना बताते हैं, 'किसानों के सामने सिवाय अपनी जमीन से बेदखल होने के और कोई रास्ता नहीं है।'

देश में इतने बड़े उथल-पुथल की व्यूह रचना चल रही है लेकिन मूर्खतापूर्ण ढंग से सभी राजनीतिक दल 'विकास' के हिमायती बने हुए हैं, जिसका आम आदमी की बेहतरी से कुछ लेना-देना नहीं है। यह कारपोरेट, राजनीतिज्ञों और सरकारी बाबुओं का ऐसा लाभकमाऊ गठजोड़ है जिसके पैरामीटर विदेश में बैठे आकाओं द्वारा गढ़े जाते हैं। प्रशासनिक रूप से पूरब में बंगाल और पश्चिम में गुजरात भले ही विचारधारा के स्तर पर विपरीत धा्रुवों पर बैठे हों लेकिन औद्योगिक विकास और विस्थापन के मसले पर दोनों सरकारें एकराय हैं।

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